Palak Mata Pita Yojana 2025 हर माता-पिता का सपना होता है कि वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य दें। लेकिन कई कारण बर्ष बच्चों को कम उम्र में ही माता-पिता का साया खोना पड़ता है, तो उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी संकट में आ जाती हैं। गुजरात सरकार की पालक माता-पिता योजना (Palak Mata Pita Yojana 2025) ऐसे ही बच्चों और उनके संरक्षकों के लिए एक जीवनरेखा है। आइए जानते हैं कि यह योजना कैसे काम करती है और आप कैसे लाभ उठा सकते हैं।
पालक माता-पिता योजना क्या है?
यह गुजरात सरकार की एक विशेष आर्थिक सहायता योजना है, जो अनाथ बच्चों को बचपन से 18 वर्ष के पालन-पोषण में मदद करती है। यदि किसी बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, या माता ने पुनर्विवाह कर लिया हो तो उसकी देखभाल करने वाले संरक्षक (चाचा, मामा, दादा-दादी या कोई रिश्तेदार) को ₹3,000 प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है। यह राशि सीधे संरक्षक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।
योजना के मुख्य लाभ
फ़ीचर | विवरण |
---|---|
मासिक आर्थिक सहायता | ₹3,000 प्रति माह बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य व दैनिक ज़रूरतों के लिए |
पारदर्शिता | राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर; भ्रष्टाचार रोकने की व्यवस्था |
शिक्षा सुनिश्चित | 6+ वर्ष के बच्चों का स्कूल में नामांकन अनिवार्य |
दीर्घकालिक सहायता | लाभ बच्चे के 18 वर्ष का होने या स्वावलंबी बनने तक जारी |
पात्रता शर्तें: कौन ले सकता है लाभ?
- बच्चे की आयु: बचपन से 18 वर्ष के बीच।
- निवास: बच्चा व संरक्षक दोनों गुजरात के स्थायी निवासी हों।
- आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्र: संरक्षक की वार्षिक आय ₹27,000 से कम।
- शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय ₹36,000 से कम।
- शिक्षा अनिवार्यता:
- 3-6 वर्ष: आंगनवाड़ी में दाखिला।
- 6+ वर्ष: सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूल में नामांकन।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र / माँ के पुनर्विवाह का प्रमाण
- संरक्षक का आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक (संरक्षक के नाम पर)
- तहसीलदार/नगर निगम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
- स्कूल/आंगनवाड़ी प्रवेश प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? 5 स्टेप गाइड
- पोर्टल पर जाएँ: ई-समाज कल्याण पोर्टल खोलें।
- लॉगिन/रजिस्टर: “New User” पर क्लिक कर नया अकाउंट बनाएँ।
- योजना चुनें: “Palak Mata Pita Yojana” का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- फॉर्म भरें: बच्चे व संरक्षक का विवरण भरें, सभी दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करें: फॉर्म जमा करें और रसीद का प्रिंट आउट लें।
नोट: ऑनलाइन आवेदन में समस्या होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से ऑफलाइन फॉर्म लें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. क्या माँ के जीवित रहते भी लाभ मिल सकता है?
हाँ, यदि माँ ने दूसरी शादी कर ली है और बच्चे की देखभाल कोई रिश्तेदार कर रहा है।
Q2. आवेदन शुल्क कितना है?
केवल ₹10-20 का नॉमिनल चार्ज (फॉर्म के साथ)।
Q3. क्या 18 वर्ष के बाद सहायता मिलती है?
नहीं, लाभ बच्चे के 18 वर्ष पूरे होने या रोज़गार पाने तक ही मिलता है।
Q4. यदि माता-पिता जीवित हों तो आवेदन होगा?
नहीं, यह केवल अनाथ या एकल अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए है।
Q5. पहली किस्त कब तक मिलती है?
आवेदन स्वीकृत होने के 45 दिनों के अंदर